HII दोस्तो कैसे हैं आप सब
आज आप सभी को उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह आपको दी जा रही है। दोस्तो जानने के लिए बहोत सी बातें है पर मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितने से 95 –100% उम्मीद है आएगी इसलिए मैने उन बातों को नही लिए जिनके आने के कम उम्मीद है। इसलिए आपको जितना इसमे बताया जा रहा है उतना आप जरूर याद रखे और दोस्तो अगर आपको पसंद आये तो प्लीज शेयर करे और अगर कुछ सुझाव या प्रश्न हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखे, हम आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे।THANK YOU SO MUCH
परिचय (INTRODUCTION)
उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है।
संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
भारत और अमेरिकी उप राष्ट्रपतियों के बीच में तुलना (COMPARISION)
अमेरिका के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बने रहेंगे।
दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण ना करें।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद (ARTICLE) उपराष्ट्रपति का
अनुच्छेद 63 —: भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64 —: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
अनुच्छेद 65 —: उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन।
अनुच्छेद 66 —: भारत के उपराष्ट्रपति का योग्यता।
उपराष्ट्रपति का योग्यता (ELIGIBLITY)
1) भारत का नागरिक हो।
2) 35 वर्ष की आयु हो।
3) राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो।
4) लाभ के पद पर ना हो।
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता
1) भारत का नागरिक हो
2) 30 वर्ष की आयु हो
3) लाभ के पद पर न हो
लाभ के पद (POSITION/OFFICE OF PROFIT) पर ना हो ??
संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए लाभ का पद शब्द का प्रयोग किया गया है।
परंतु संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है जब कोई भी बातें संविधान में स्पष्ट तौर पर ना कहीं गई हो या किसी को समझ ना आए तो उसे समझाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है।
उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या में कहा कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है और बदले में उसे वेतन फीस कमीशन या अन्य कोई सुविधा प्राप्त होती है।
तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर माना जाएगा और उसका पद लाभ का पद माना जाएगा।
परंतु संसद विधि बनाकर ऐसे किसी भी पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है।
निर्वाचन (ELECTION)
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा की जाती है।
भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल (TENURE)
शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष।
इससे पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है।
संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है।
प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रारंभ राज्यसभा में होना अनिवार्य है।
कार्यकारी शक्तियां (EXECUTIVE POWERS)
राज्यसभा का संचालन करना।
राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करना।
राष्ट्रपति उपस्थित है या नहीं इसका निर्णय स्वं राष्ट्रपति करेगा।
महत्वपूर्ण बातें
अनुच्छेद 65 — उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे सभी विशेषाधिकार जैसे उपलब्धियां और वेतन राष्ट्रपति के समान मिलते हैं।उपराष्ट्रपति भी अगर अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और वह भी अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेगा।
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेगा तब राज्य सभा का संचालन राज्यसभा का उपसभापति करेगा।
अनुच्छेद 97 — उपराष्ट्रपति को 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति वाला वेतन या भत्ते नहीं मिलेंगे।
उपराष्ट्रपति के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं।
भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है उपराष्ट्रपति।
अभी तक भारत वर्ष में निर्विरोध उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला ,डॉ शंकर दयाल शर्मा जी रहे हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी भी तरह का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है।
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं जो 5 अगस्त 2017 को चुने गये थे।
महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर
डॉक्टर कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया।
पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपतियों का निधन – डॉक्टर जाकिर हुसैन ,फखरुद्दीन अली अहमद
भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं – संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है – लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से
उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है – राज्य सभा के
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है – राज्यसभा में
राज्यसभा का सभापति कौन होता है – उपराष्ट्रपति
निम्नलिखित में से कौन दो उप राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रह चुके थे – डॉ एस राधाकृष्णन, वी वी गिरी
उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित संकल्प राज्यसभा में लाने के कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है – 14 दिन पूर्व
उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है – आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन
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Sahi or static information love from jamshedpur
ReplyDeleteHi I am vishal Rana,from jamshedpur..
ReplyDeleteVery well written, hope you can do even better👌
Thanks for giving this this type of knowledge
ReplyDeleteSahi information Hai bahut aacha information hai
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